UPPSC RO ARO Exam Big News: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 411 पदों हेतु 1076004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और आयोग के इतिहास की यह सबसे बड़ी परीक्षा लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित होने जा रही है जो कि प्रदेश के सभी जिलों में कुल 2382 परीक्षा केन्द्रों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 हेतु अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बृहस्पतिवार को घोषित कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हुए अपने एडमिट कार्ड को देख पाएंगे परीक्षा 27 जुलाई को एक साथ में सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 तक आयोजित होगा और परीक्षा में नकल करने या फिर पकड़े जाने पर अपराधी को आजीवन कारावास की सजा और एक करोड रुपए जुर्माना भरना भरना पड़ेगा।
UPPSC RO ARO एडमिट कार्ड हो गए हैं जारी
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के 411 पदों हेतु 1076004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आयोग के इतिहास की यह सबसे बड़ी परीक्षा है। पहली बार इस परीक्षा हेतु प्रदेश के सभी जिलों में कुल 2382 परीक्षा केंद्र को बनाया गया है। आयोग के अनुसचिव ओंकारनाथ सिंह के आधार पर प्रवेश पत्र यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट https://upsc.up.nic.in पर उपलब्ध हो चुके हैं और अपने एडमिट कार्ड को यहां से जाकर चेक कर पाएंगे।
परीक्षा के पहले आयोग ने जारी किया दिशा निर्देश
अभ्यर्थियों को अपने ओटीआर नंबर से प्रवेश पत्र व अनुदेश डाउनलोड करते हुए प्रवेश पत्र अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि समय पर दो फोटो व आईडी प्रूफ का माल वह छाया प्रति के साथ उपस्थित होना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को केन्द्रों पर परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से डेढ़ घंटे पहले प्रवेश दे दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश को बंद कर दिया जाएगा।
नकल करने पर होगी कड़ी सजा व लगेगा तगड़ा जुर्माना
पेपर लीक की वजह से 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 को निरस्त किया गया था और इसके बाद उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को लागू किया गया था और इस बार गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का प्रावधान लगा दिए कर लागू किया गया है। अधिनियम के तहत परीक्षा में अनुचित साधनों का अगर प्रयोग किया जाना पाया जाता है या नकल करना या प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या फिर प्रकट करना पाया जाता है या कोई खड्यंत्र करना पाया जाता है तो एक करोड रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और आजीवन कारावास की सजा दोनों को दोनों ही हो सकता है।