PM Fasal Bima Yojana Registration: अगर आप भी भारत के किसान है तो इस योजना के बारे में आपको जरूर जानकारी होना जरूरी है अगर आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा से या जैसे कि बारिश या बाढ़ सूखा की वजह से बर्बाद हो जाती है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपकी मदद करने हेतु अब सरकार आगे है और जितना भी आपका नुकसान होगा वह सरकार उसकी भरपाई करेगी और भारत सरकार हेतु किसानो के माध्यम से यह योजना चलाया गया है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि योजना के तहत उन किसानों को मुआवजा और पैसा दिया जाता है जिनकी फसल बारिश या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से बर्बाद हो गई है। किसानों के पास उनकी फसल ही एक बात उनके जीने का सहारा रहता है अगर वह भी बर्बाद हो जाए तो किसानों के लिए काफी बड़ी आफत होगी। इस योजना के तहत कौन-कौन से किस पात्र हैं और किन को मुआवजा व पैसा मिलेगा और जरूरी क्या दस्तावेज लगने वाले हैं आवेदन की प्रक्रिया इसके लिए क्या है पूरी जानकारियां बताई गई हैं।
पीएम पीएम फसल बीमा योजना का लाभ कब दिया जाता है
भारत सरकार के माध्यम से यह योजना की शुरूआत किया गया है और इस योजना के अंतर्गत मुआवजा पाने हेतु सरकार के माध्यम से कुछ शर्तें निर्धारित किया गया है। अगर आपका फसल इन वजहों से खराब होता है। तभी आपको मुआवजा मिलेगा। जैसे कि बारिश या बाढ़ की वजह से फसल खराब हो रही है तभी आपको मुआवजा दिया जाएगा। सुखा या कम बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो रहा है तो भी आपको मुआवजा दिया जाएगा। भारी-बारिश आंधी तूफान बर्फबारी होने की वजह से फसल आपका बर्बाद हो गया है तो भी सरकार आपको मुआवजा देगी। किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या फिर बिजली गिरने की वजह से खड़ी फसल बर्बाद हो गई है कि सरकार आपको मुआवजा प्रदान करेगी फसल को अगर नुकसान होता है तो सरकार आपको मुआवजा प्रदान करेगी।
फसल खराब हो जाने के बाद कितने दिनों के अंदर करना पड़ेगा आवेदन
सबसे जरूरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने दिनों के अंदर आपको नुकसान या फिर जानकारी देना पड़ेगा। लेकिन तमाम मीडिया सूत्रों के अनुसार आपकी फसल का नुकसान ऊपर दिए गए आपदाओं की वजह से होता है तो आपको जल्द से जल्द नजदीकी फसल बीमा केंद्र या फिर फसल विभाग या फिर बीमा फसल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हुए उसकी जानकारी देना पड़ेगा। 3848 से 72 घंटे के अंदर आपको नुकसान की सूचना सरकार को बता देना है और आपको आपके नुकसान की भरपाई करने सरकार के माध्यम से किया जाएगा। फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर 14447 इस पर संपर्क करते हुए आप अपना विस्तार पूर्वक बता सकते हैं।
पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण दस्तावेज
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल के नुकसान का मुआवजा पाने हेतु आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आपको बनवा लेना है जैसे कि किसान का आधार कार्ड, किसान बैंक पासबुक की कॉपी और जमीन की खतौनी व फसल की विस्तार पूर्वक जानकारी, चालू मोबाइल नंबर और रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यह होना जरूरी है।
पीएम फसल बीमा योजना हेतु आवेदन किस प्रकार करें
इस योजना का लाभ उठाने हेतु आपको ऑनलाइन माध्यम आवेदन करना पड़ेगा नीचे स्टेप बाय स्टेप जानकारियां बताया गया ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है-
- इस योजना का लाभ लेने हेतु आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाना है
- इसके बाद होम पेज पर आपको फार्मर करना का विकल्प दिखेगा उसे पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा जहां आपको अप्लाई फॉर कॉर्प इंश्योरेंस का लिंक दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है।
- जैसे क्लिक करते हैं जो भी जानकारियां मांगी जा रही है उसका ध्यान पूर्वक अच्छे से भरना है जैसे कि नाम, बैंक अकाउंट, नंबर जमीन की जानकारी फसल का विवरण आधार नंबर मोबाइल नंबर यह दर्ज करना है।
- आपसे कुछ जरूरी दस्तावेज मांगा जाएगा उसकी स्कैन करते हुए अपलोड कर देना है।
- अपलोड कर देने के बाद आवेदन फार्म को सबमिट कर देना है और उसका और रिसीविंग या रिसिप्ट जरूर निकाल वाले क्योंकि यह भविष्य में काम आएगा।
आपका आवेदन फॉर्म जैसे भर जाता है वैसे ही आपकी फसल के सर्वे करने हेतु सरकारी विभाग से अधिकारी आएंगे वह जांच करेंगे और आपकी फसल प्रकृति के अनुसार खराब पाई गई तो वह आपको अप्रूवल प्रदान कर देंगे और विभाग के अधिकारी फसल के अनुसार नुकसान की कीमत का आकलन करेंगे तब आगे सही पाया गया तो खाते में मुआवजा राशि सरकार के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा।